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जीएसटी लागू होने से ऐन पहले पुराना स्टॉक निकालने की होड़ वाला नजारा एक बार फिर दिख सकता है। हालांकि कंपनियों और दुकानों में अब बहुत कम पुराना स्टॉक रह गया है, लेकिन 31 दिसंबर से पहले दो वजहों से प्री-जीएसटी स्टॉक बेच देने के दबाव बनने लगा है। एक तो पुरानी टैक्स रिजीम में खरीदे गए बिना बिल वाले माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा, जब यह माल जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद तक बेच दिया जाए। दूसरा, पुराने एमआरपी पर स्टीकर लगाकर माल बेचने की छूट की मियाद भी 31 दिसंबर तक खत्म हो रही है।

ट्रेड-इंडस्ट्री ने अभी से दोनों मामलों में डेडलाइन बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि गारमेंट और दूसरे ड्यूरेबल्स के बाजारों में अब भी बड़े पैमाने पर पुराना स्टॉक है। जीएसटी एक्सपर्ट राकेश गुप्ता ने बताया कि सरकार ने ट्रांजिशनल स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 27 दिसंबर तक ट्रान-1 फॉर्म भरने की हिदायत दी है और इसकी डेट बढ़ने की संभावना कम है, वहीं ट्रान-2 की नई डेडलाइन अभी तक घोषित नहीं हुई है। इन सबके बीच असेसीज पर ज्यादा से ज्यादा प्री-जीएसटी माल बेच देने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, 31 तक माल निकालने की होड़ उन छोटे डीलर्स में ही देखी जा रही है, जिनके पास एक्साइज पेड बिल या दूसरे डॉक्युमेंट नहीं है।

बड़ी कंपनियां काफी हद तक क्लोजिंग स्टॉक की टेंशन से मुक्त हो चुकी हैं। फिर भी क्रिसमस और नए साल के फेस्टिव माहौल को भुनाने के लिए वे बचे-खुचे माल पर ऑफर दे सकती हैं। माल निकालने की दूसरी वजह भी ट्रेडर्स की चिंता बढ़ा रही है। व्यापार संगठन कैट के आकलन के मुताबिक करीब 6 लाख करोड़ रुपये का पुराना बिना बिका स्टॉक मार्केट में है, जिस पर एमआरपी पुरानी है। लेकिन जीएसटी लागू होने और कई दौर के रेट कट से कीमतें बदल गई हैं। पैकेज्ड कमोडिटी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत किसी भी पैक पर प्रिंटेड एमआरपी का होना अनिवार्य है, जिसमें सभी टैक्स शामिल होने चाहिए।

सरकार ने पुराने एमआरपी पर स्टीकर लगाकर बेचने की छूट पहले तीन महीने के लिए बढ़ाई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर तक खिसका दिया गया। अब ट्रेड असोसिएशंस इसे 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग पर अड़ी हैं। अगर दोनों मामलों में डेट नहीं बढ़ी तो बाजारों में कीमतें घटाकर भी माल निकालने पर की होड़ शुरू हो सकती है।

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