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राज्य सरकार ने चुनावी साल में ग्रामीणों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पंचायतीराज विभाग ने बुधवार को आबादी भूमि के पट्टों का ट्रांसफर या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। सरकार के यह कदम 295 पंचायत समितियों की 9891 पंचायतों के 46229 गांवों में निवास करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाला है। हालांकि, इसके लिए लोगों को शुल्क भी चुकाना होगा। क्योंकि, अब तक पंचायत की ओर से जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा ट्रांसफर या म्युटेशन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। बेचान एवं लोन में आ रही दिक्कतें अब दूर हो सकेंगी। वहीं, पंचायतों की आय में भी इजाफा हो सकेगा।
सभी तरह के पट्टों का ट्रांसफर

- पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीणा के अनुसार उत्तराधिकार या परिवार के सदस्यों का ट्रांसफर, पंजीकृत हक त्याग से ट्रांसफर, पंजीकृत विक्रय पत्र से ट्रांसफर और पंजीकृत गिफ्ट डीड से पट्टा ट्रांसफर में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम में बताए प्रारूप में पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है।

- ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के अनुसार मामूली शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने पंचायतों को यह अनुमति प्रदान की है। ग्रामीणों को यह बड़ी सौगात है।
इस तरह से होगा पट्टों का ट्रांसफर

पट्टों का ट्रांसफर किए जाने के लिए आवेदक की ओर से पंचायत में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। संतुष्ट होने पर पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क या दर जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का ट्रांसफर किया जा सकेगा।
ट्रांसफर या म्युटेशन की दरें

मूल आवंटन का प्रकार(निर्धारित शुल्क )
पुराने घरों का विनियमन (परिवार के सदस्यों के लिए नि:शुल्क, 100 प्रोसेस फीस, किसी अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत देय होगा)
निशुल्क आवंटित भूखंड (ट्रांसफर सिर्फ परिवार के सदस्यों को, प्रोसेस फीस 100 रु.)
रियायती दर पर आवंटन (परिवार के सदस्य के मामले में निशुल्क, 100 रुपए प्रोसेस फीस, अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का पांच प्रतिशत देय होगा।)
नीलामी से आवंटन (परिवार के सदस्य को निशुल्क, 100 रुपए प्रोसेस फीस,किसी अन्य को डीएलसी दर का दो प्रतिशत देय होगा।)

पूर्ण शुल्क के साथ आवंटित (परिवार को सदस्य को निशुल्क, प्रोसेस फीस 100 रुपए, किसी अन्य को नामांतरण डीएलसी दर का दो प्रतिशत)

ट्रांसफर के प्रकार और आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराधिकार या परिवार से ट्रांसफर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य सदस्यों का हक त्यागपत्र
- वसीयतनामा से ट्रांसफर समाचार पत्रों में अनापत्ति विज्ञप्ति जारी करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र
- पंजीकृत हक त्याग से ट्रांसफर पंजीकृत हक त्याग पत्र, जहां भूमि है वहीं के पंजीकृत कार्यालय से
- पंजीकृत विक्रय पत्र से ट्रांसफर विक्रय पत्र पंजीकृत होना चाहिए

- पंजीकृत गिफ्ट डीड से ट्रांसफर पंजीकृत गिफ्ट डीड

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