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आधार-पैन को लिंक करने की समयसीमा आज यानी 30 जून 2018 को खत्म हो रही है। दरअसल, सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन आदि को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी सब्सिडी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च महीने में आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। तब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून 2018 करने का फैसला किया था।

क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक करना?

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। अगर रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो आपका रिफंड अटक जाएगा।

क्या डेडलाइन बढ़ने की संभावना है?
आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन चार बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार 31 जुलाई, 2017, दूसरी बार 31 अगस्त, 2017, तीसरी बार 31 दिसंबर 2017 और चौथी बार 30 जून, 2018 की डेडलाइन दी गई। हालांकि, खबर लिखने तक नई डेडलाइन का कोई आदेश नहीं आया है।

कैसे करें आधार-पैन को लिंक?
1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें।



अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो वह 'Register Now' पर क्लिक करें। और सभी जानकारियां भरें..




2. जैसे ही आप लॉग-इन करेंगे एक पॉप-अप विंडो खुलेगी जिसमें आधार लिंक करने का ऑप्शन देगी। अगर आपके में ऐसी विंडो नहीं खुलती है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।




3. अब विंडो में आप को कुछ चीजें भरनी होंगी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर।

4. अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली आपकी जानकारी को अपने आधार कार्ड पर लिखी जानकारी से मिलाएं।

5. अगर सभी डिटेल्स मैच कर जाती हैं तो अपना आधार नंबर डालें और 'लिंक नाउ' पर क्लिक करें।


6. अगर आपने सभी जानकारियां सही भरी हैं तो इसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बाय यह है कि आपका आधार नंबर तभी पैन कार्ड से लिंक होगा जब दोनों में लिखी जानकारियां पूरी तरह से एक होंगी।


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