Post Page Advertisement [Top]



महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार लाखों छोटे व्यापारियों को मंगलवार को राहत मिल सकती है। मुंबई में 10 से कम कर्मचारियों की दुकान और कार्यालय वालों को बीएमसी के दुकान एवं आस्थापना विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी। उन्हें दुकान चलाने के बारे में महज बीएमसी (मुंबई म्युनिसिपल कॉरर्पोरेशन) को जानकारी देनी होगी।

आपको बता दें कि 10 से कम कर्मचारियों वाले दुकानों और ऑफिस चलाने के लिए बीएमसी से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। इस अधिसूचना को मंजूरी मिल गई है बस इसको जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव नतीजे आने के बाद इस अधिसूचना का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में सभी मंजूरियां दे दी हैं, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं की है।

दुकानदारों के सामने लाइसेंस की तलवार
अधिसूचना जारी न होने की वजह से दुकानदारों के सामने लाइसेंस नवीनीकरण की तलवार लटक रही है। एनबीटी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए 7 दिसंबर को 'लाइसेंस नवीनीकरण पर मुंबई के 8 लाख व्यापारी असमंजस में'खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद सभी ओर सक्रियता बढ़ी। श्रम मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने एनबीटी को तत्काल इस मुद्दे को हल करने का भरोसा दिलाया था। भाजपा विधायक राज पुरोहित ने कहा कि, "सरकार व्यापारियों के हितों में फैसले लेती है। उम्मीद है कि इस फैसले का ऐलान जल्द होगा।"

घटेगा राजस्व
'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत सरकार ने 10 से कम कर्मचारियों वाली दुकान और दफ्तर को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्ति का ऐलान कुछ महीनों पहले किया था। इससे लाइसेंस नवीनीकरण फीस के रूप में हर साल जमा होने वाले करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना भी बीएमसी को लगेगा।

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Bottom Ad [Post Page]