जोधपुर. बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष ने गवाह शेराराम व मांगीलाल के बयान पढ़कर सुनाए। इन दोनों के बयानों के अनुसार उन्होंने भी गोली की आवाज सुनी थी और मौके पर पहुंचे तो सलमान खान जिप्सी में बैठकर भाग रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी। समयाभाव के चलते अंतिम बहस अधूरी रही, अगली बहस मंगलवार को फिर होगी।
ये था गवाह का दिया बयान...
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से भवानीसिंह ने शेराराम व मांगीलाल के बयान पढ़कर सुनाते हुए कहा "कांकाणी में जहां शिकार हुआ है, वहां हमने भी गोली चलने की आवाज सुनी थी। ज्यों ही हमने गोली की आवाज सुनीं, दोनों तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पूनमचंद और छोगाराम पहले ही खड़े थे। हमने देखा कि सलमान जिप्सी लेकर भाग रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी। जिप्सी में सात लोग और बैठे थे। दो लोग आगे और पांच पीछे की तरफ बैठे थे। इनमें तीन हिरोइन भी शामिल थीं।"
क्या है पूरा मामला
- बता दें कि इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से हरीश दुलानी, छोगाराम व अरुण यादव के बयानों को कोर्ट में पढ़ा था। इस मामले में सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। उन पर जोधपुर के लूणी थाना अंतर्गत कांकाणी गांव की सरहद पर 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला
- बता दें कि इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से हरीश दुलानी, छोगाराम व अरुण यादव के बयानों को कोर्ट में पढ़ा था। इस मामले में सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं। उन पर जोधपुर के लूणी थाना अंतर्गत कांकाणी गांव की सरहद पर 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है।
No comments:
Post a Comment